वैकल्पिक निवेश

सेबी ने 12 और वैकल्पिक निवेश कोषों को दी मंजूरी
मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने 12 वैकल्पिक निवेश फर्मों को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) स्थापित करने की मंजूरी दी। दो माह से शुरू की गयी यह एक नयी प्रकार की सामूहिक निवेश योजना है। इसको रीयल एस्टेट, निजी इक्विटी और हेज फंडों के लिए शुरू किया गया है।
अक्तूबर 10 से अब तक 12 एआईएफ सेबी के साथ पंजीकृत हुए हैं जिनमें इंडिया रियल्टी फंड, डार मेंटोक्रैप फिल्म फंड, कैपालेफ इंडियन मिलेनियम स्माल एंड मीडियम एंटरप्राईजेज फंड ओर कैपेलेफ इंडियन मिलेनियम प्राइवट इक्विटी फंड शामिल हैं।
सेबी ने नौ एआईएफ को देश में कारोबार मंजूरी दी है। 31 अगस्त 2012 को सेबी के पास एआईएफ के तौर पंजीकृत किए जाने के संबंध में 20 आवेदन लंबित थे।
नियामक ने इस साल मई में अधिसूचना जारी की थी जिसके तहत एआईएफ के नाम से बाजार मध्यस्थों का एक नया वर्ग तैयार किया गया जो मूल रूप से भारत में गठित कोष हैं और इसका उद्देश्य है पूर्व नियोजित नीति के मुताबिक निवेश के लिए भारतीय और विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाना। (एजेंसी)
Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.
वैकल्पिक निवेश
संदर्भ:आईआरडीएआई/एफ & आई/सीआईआर/आईएनवी/074 /04/2021 दिनांक: 5 अप्रैल ,2021
REF: IRDAI/F&I/CIR/INV/074/04/2021 Date: 5 th Apr, 2021
परिपत्र / CIRCULAR
वैकल्पिक निवेश निधि ( एआईएफ ) में निवेश
INVESTMENT IN ALTERNATIVE INVESTMENT FUND(AIFs)
निवेश - मास्टरपरिपत्र, 2017 काबिन्दु--1.5 वैकल्पिकनिवेश निधि(एआईएफ) मेंनिवेश,बीमाकर्ताओंके लिए लागूशर्तेंनिर्दिष्ट करताहै।निम्नलिखित, 1.5.3में उल्लिखित निधियोंकी निधि(एफओएफ) के लिएलागूप्रावधानोंका स्थान लेगा ,
Point 1.5 of Investment –Master Circular, 2017 specifies the conditions applicable for Insurers Investmentin Alternative Investment Fund (AIF). The following shall replacethe provisions applicable for Fund of Funds (FoF) mentioned in1.5.3
`` 1.5.3 (क) उन एआईएफ मेंनिवेश कीअनुमति नहींहै जो लाभ उठातेहैं यादैनंदिनपरिचालनात्मकआवश्यकताओंको पूरा करनेऔर सेबी(वैकल्पिकनिवेश निधि)विनियम 2012 केअंतर्गत यथा अनुमेय केअलावा , उधारियांलेते हैं।
“1.5.3(a) No investment is permitted into AIFs which undertake leverage or borrowingother than to meet day-to-day operational requirements and as permitted under SEBI(Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.वैकल्पिक निवेश
(ख ) बीमाकर्ता , केवलउन्हींनिधियों कीनिधि (एफओएफ)में निवेशकरेगा जो बीमाअधिनियम 1938 केअनुच्छेद 27ईकी शर्तों कापालन करतीहैं।
(b) Insurer shallinvest only into Fund of Funds (FoF) which comply requirement of Section27E of the Insurance Act, 1938.
( ग ) बीमाककर्ता,ऐसे एफओएफ कोउन एआईएफ में , जो विदेशीकंपनियाँ / निधियोंमें निवेशकरते हैं, मेंनिवेश करने सेप्रतिबंधितकरने के लिएएफओएफ द्वारानिष्पादितनिधिप्रस्तावदस्तावेजोंमें एक धाराद्वाराअनुच्छेद 27ईका पालनसुनिश्चितकरेगा।
(c) Insurer shall ensurecompliance with Section 27E by a clause in the Fund Offer Documents executed byFoF to restrain such FoF investing into AIFs which invest in overseascompanies/funds.
( घ ) कोईबीमाकर्ताकिसी ऐसेएआईएफ मेंनिवेश नहींकरेगा जो उसनिवेश कोएफओएफ में निवेशकरता हैजिसमेंबीमाकर्ता नेनिवेश कियाहुआ है।
(d) NoInsurer shall invest in an AIF, which in turn has exposure to a FoF, in which the Insurer hastaken an exposure.
( ड. ) बीमाकर्ता,तिमाही आधारपर, उपरोक्तशर्तों केअनुपालन केसंबंध में समवर्तीलेखा परीक्षकद्वारा जारीप्रमाण-पत्रप्राप्त करेऔर तिमाहीसावधिकविवरणियों केसाथ फाइल करे।
(e) The Insurer on aquarterly basis, obtain a certificate issued by the Concurrent Auditor on thecompliance of the above conditions वैकल्पिक निवेश and file the same along with quarterlyperiodical returns.”
हस्ताक्षरित/ Sd/-
( एस एन वैकल्पिक निवेश जयसिम्हन / SNJayasimhan)
विभागाध्यक्ष - निवेश / HOD-Investments
पीएमइंडिया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स वैकल्पिक निवेश के लिए निधि स्थापित करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टप्स के लिए निधि स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान कर दी है। इसे पिछले साल जून में 1,000 करोड़ रुपये के साथ स्थापित किया गया था।
• गजट अधिसूचना जी एस आर 180 17-02-2016 के मुताबिक स्टार्टप्स निधि द्वारा सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) को कम से कम दो बार निवेश किया जा सकेगा। अगर स्टार्ट-अप समाप्त होने से पहले पूरी तरह से स्टार्ट-अप के लिए प्रतिबद्ध राशि को जारी नहीं किया गया है तो शेष राशि उसके बाद जारी रह सकती है।
• यह भी निर्णय लिया गया वैकल्पिक निवेश कि एआईएफ और बकाया के लिए किए गए प्रतिबद्धताओं के 0.50% की सीमा तक एफईएस वैकल्पिक निवेश से ली जाएगी जिससे वेंचर कैपिटल इनवेस्टमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन, कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन के लिए परिचालन व्यय आदि की पूर्ति होगी। प्रत्येक आधे वर्ष की शुरुआत में (एक अप्रैल और एक अक्टूबर को) इसे फंड में निकासी की जाएगी।
पृष्टभूमिः
केंद्रीय कैबिननेट की 22-06-2016 को हुई बैठक में स्टार्टअप्स के लिए निधि स्थापित करने का फैसला लिया था जिसके लिए 10000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। यह योगदान 14वें और 15वें वित्त आयोग के धनराशि की चक्रीय उपलब्धता और कार्यान्वयन की प्रगति के लिहाज से किया गया था। बैठक में एफएफएस वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) के लिए धन प्रदान करने का फैसला लिया गया।
एफएफएस का प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) की देखरेख में होता है। सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) में एफएफएस योगदान करता है। यह योगदान अधिकतम 35 प्रतिशत से अधिक तक हो सकता है।
उसी बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया कि एआईएफ द्वारा जुटाया गया फंड पूरे स्टार्टप्स में निवेश किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी बातचीत के दौरान यह विभाग को सूचित किया गया है कि एआईएफ में निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे एआईएफ का पोर्टफोलियो निवेश के जोखिम को उचित रूप से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त रूप से विविध है और अगर एआईएफ के संपूर्ण धन को स्टार्ट-अप में निवेश किया जाता है तो यह ऐसे एआईएफ के निवेशकों के लिए अस्वीकार्य जोखिम बना हुआ है।
जिन अन्य मुद्दों को लेकर हितधारकों ने चिंता जाहिर की उनमें एआईएफ द्वारा स्टार्ट-अप के वित्तपोषण की प्रक्रिया लंबे समय से तैयार की गई है जो एआईएफ द्वारा शुरूआती प्रतिबद्धता से शुरू होती है और फिर फंड्स में फंड जारी करता है, शामिल है। वैकल्पिक निवेश इस प्रकार यह संभव है कि अंतिम किस्त के जारी किए जाने से पहले स्टार्ट-अप का कारोबार 25 करोड़ रुपये हो लेकिन इसकी अभी भी अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्टार्ट अप को अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से धन जुटाने की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रारंभिक चरण, बीज स्तर और विकास मंच पर।
सिडबी द्वारा विभाग को भी बताया गया कि वर्तमान प्रावधान एआईएफ को स्वीकृति के बाद की गई गतिविधियों के लिए सिडबी को मुआवजा देने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।
वैकल्पिक निवेश
- संगठनात्मक ढांचा
- बोर्ड के सदस्य/महाप्रबंधक
- Vacancy Circular_2022
- रेलवे बोर्ड कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति के लिए रिक्ति
- ई(ओ) III रिक्ति परिपत्र
- रेलवे बोर्ड निदेशकों की नियुक्ति के लिए रिक्ति
- प्रतिनियुक्ति निर्देश
- आरडीएसओ कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए रिक्ति
- आरडीएसओ निदेशकों की नियुक्ति के लिए रिक्ति
- आरबी पोस्टिंग के लिए वीसी- एक्स कैडर पोस्ट
- VC_RCT
- रिक्ति परिपत्र 2019 तथा 2020
- VC_2021
- ई(ओ)- II आदेश
- 2022
- 2021
- 2020.
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- पिछले आदेश
- संगठित सेवाएं
- आरबीएसएस/आरबीएसएसएसएस के आदेश
- विविध सेवा
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
- VR-2022
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-2021
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-2020
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-2019
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-2018
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-2017
- Seniority-2022
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2014
- 2022
- आई आर पी डबल्यू एम
- आईआरएससी-1
- स्टेशन लेखा के निरीक्षण के लिए नियमावली
- आईआरटीसीसी
- आईआरईसी
- आईआरएसी- वॉल्यू.-1
- आईआरएएंडएफ
- आईआरएफसी वॉल्यू-2
- IRFC_Vol_1
- आईआरईएम वॉल्यू- I
- आईआरईसी वॉल्यू- I
- आईआरईसी वॉल्यू- I
- नियमावली की सुधार पर्ची ग्लूड इनस्यूलेटिड रेल ज्वाइन्ट्स
- यूएसएफडी नियमावली
- एफबीडब्ल्यू नियमावली
- एटी वेल्डिंग नियमावली
- आईआरएसईएम I और II
- IRPWM-2020
- शासी परिषद
- फेडरेशन इकाइयों
- महत्वपूर्ण पत्राचार
- पदोन्नति / पोस्टिंग आर्डर
- रिक्तियों सूचनाएँ
- महत्वपूर्ण परिपत्र
- संगोष्ठी / बैठक
- अकसर किये गए सवाल
- हमसे संपर्क करें
- अस्वीकरण
- आईएमपीआरआरबी-2019
- आईएमपीआरआरबी-2016
- आईएमपीआरआरबी-2017
- आईएमपीआरआरबी-2015
- आईएमपीआरआरबी-2014
- आईएमपीआरआरबी-2013
- अधिकारियों के संपत्ति विवरण-2012
- अधिकारियों के संपत्ति विवरण-2011
- आर्काइव
- एआइआरअफ
- ईरपोफ़
- एनअफआइआर
- रेलवे की दृश्यावली
- विशेष सेवाएं
- लग्जरी पर्यटक ट्रेनें
- महाराजा एक्सप्रेस
- पैलेसे ऑन व्हील्स
- डेक्कन ओडिसी
- स्वर्ण रथ
- रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स
- महापरिनिर्वाण एक्स्प्रेस
- भारत दर्शन
- स्टीम एक्सप्रेस
- निर्माणाधीन
- रियायत के सामान्य नियम
- यात्रा विराम (01.5.07 को)
- सर्कुलर यात्रा टिकट (01.5.07 को)
- सीजन टिकट (1.5.07 को)
- 1.5.2007 से कुछ गाड़ियों में सुपरफास्ट सरचार्ज लगाना
- किसी आरक्षित, आरएसी अथवा प्रतीक्षासूची वाली टिकट पर यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन
- आरक्षित स्थान पाने के लिए निचली श्रेणी में यात्रा
- स्टेशन से डुप्लीकेट टिकट जारी करना
- धनवापसी (रिफंड) नियम - मूलभूत नियम
- धनवापसी (रिफंड) के महत्वपूर्ण सहायक नियम
लाभ लागत विश्लेषण (BCA) मॉड्यूल होम | एलआरडीएसएस के बारे में | रिपोर्टें | मॉड्यूल | अद्यतन | टीम | लिंक | जीआईएस डेटाबेस लाभ लागत विश्लेषण मॉड्यूल सिस्टम की लागतों और लाभों पर वैकल्पिक सुधार क्रिया के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह निवेश लागतों और निवेश पद्धति से संबंधित है, जो लीड टाइम और परिचालनिक लागतों में परिवर्तनों के साथ अतिरिक्त या डाइवर्टिड ट्रेफिक के रूप में बढ़ते लाभों को दर्शाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से विभिन्न निवेशों का वित्तीय या आर्थिक विश्लेषणों का एक आधार बन सकता है। इस मॉड्यूल में विभिन्न कार्यों के लिए यूनिट निवेश लागतें इनपुट हैं, यातायात वैकल्पिक निवेश प्रवाह TAM से लिया जाता है और यूनिट की परिचालनिक लागतें (अर्थात् लंबी अवधि की लाइन हॉल वेरिएबल लागतें) FPM द्वारा जेनरेट की जाती हैं। LRDSS Team Develops Tools For Analysis of Multimodal Frieight Traffic on User Defined Corridors
LRDSS Team Develops Tools For Analysis of Multimodal Frieight Traffic on User Defined Corridors
© 2010 सभी अधिकार सुरक्षित
यह भारतीय रेल के पोर्टल, एक के लिए एक एकल खिड़की सूचना और सेवाओं के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न भारतीय रेल संस्थाओं द्वारा प्रदान के उद्देश्य से विकसित की है. इस पोर्टल में सामग्री विभिन्न भारतीय रेल संस्थाओं और विभागों क्रिस, रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए रखा का एक सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है.
रेटिंग: 4.77
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 844
- लग्जरी पर्यटक ट्रेनें